रिटायर्ड जलदाय विभाग के आफिस सुप्रिडेंट को एक और वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश
रिटायर्ड जलदाय विभाग के आफिस सुप्रिडेंट को एक और वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश
खेतड़ी : राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने 30 जुन को सेवानिवृत्त हुए जलदाय विभाग के आफिस सुप्रिडेंट को एक जुलाई से मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित करने के मामले से जुड़ी याचिका का निस्तारण किया। प्रकरण के अनुसार खेतड़ी निवासी बुद्धराम प्रेमी जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। वह 30 जुन 2008 को सेवानिवृत्त हो गए लेकिन जलदाय विभाग ने उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया। इस पर कार्यालय अधीक्षक बुद्धराम प्रेमी ने अपने अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार सैनी के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। एडवोकेट राजेंद्र कुमार सैनी ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील देते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई से देने के लिए जलदाय विभाग को अनेक बार निवेदन किया परन्तु विभाग ने आगामी वेतन वृद्धि नहीं दी जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित कर रखा है कि यदि कोई 30 जुन को भी सेवानिवृत्त हो तो उन्हें आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी उक्त आधार पर न्यायाधिपति समीर जैन ने जलदाय विभाग को याचिका कर्ता को आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया।