सिनेमा हॉल की कुर्सी से फटा कुर्ता,22000 रुपए देने पड़े:जयपुर में टूटी सीट पर बैठने से फटे थे दर्शक के कपड़े, मालिक को देना पड़ा हर्जाना
सिनेमा हॉल की कुर्सी से फटा कुर्ता,22000 रुपए देने पड़े:जयपुर में टूटी सीट पर बैठने से फटे थे दर्शक के कपड़े, मालिक को देना पड़ा हर्जाना
जयपुर : जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-तृतीय ने एक मामले में सिनेमा हॉल के संचालक पर 22 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। दरअसल, सेन्ट्रल स्पाइन विद्याधर नगर स्थित कार्निवल सिनेमा फनस्टार में टूटी कुर्सी पर बैठने से दर्शक का कुर्ता फट गया था। आयोग ने इसे गंभीर सेवादोष करार देते हुए विपक्षी पर 22 हजार रुपए हर्जाना लगाया है।
वहीं, कुर्ते की कीमत 1500 रुपए भी दर्शक को देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष डीएम माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश मुरलीपुरा निवासी एडवोकेट पंकज पचलंगिया के परिवाद पर दिया।

उपभोक्ता सुविधाएं व आरामदायक सीट के लिए फिल्म देखने आया है
आयोग ने कहा कि उपभोक्ता जब फिल्म देखने के लिए आता है तो वह अपेक्षा करता है कि वहां पर उचित सुविधाएं व आरामदायक सीट होगी, जिस पर वह तीन घंटे बैठकर फिल्म देख सके, लेकिन सिनेमा हॉल में परिवादी को जो सीट दी वह टूटी व खराब थी। इसके चलते परिवादी को ना केवल परेशानी हुई बल्कि उसका कुर्ता भी फट गया। ऐसा होना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है।
2019 में हुई थी घटना
मामले के अनुसार, 10 सितंबर 2019 को परिवादी, विपक्षी फनस्टार में छिछोरे फिल्म देखने गया था। उसने 160 रुपए में शाम 4 बजे के शो का टॉप क्लास सीट का टिकट लिया, लेकिन सीट पर जाकर देखा कि वह टूटी हुई है। उसने विपक्षी के कर्मचारी से अन्य सीट दिलवाने का आग्रह किया, लेकिन उसने मना कर दिया।
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