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पंचायत समिति की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप:मामला दर्ज, पंचायत समिति के सामने धरने की दी चेतावनी


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़देशराजस्थान

पंचायत समिति की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप:मामला दर्ज, पंचायत समिति के सामने धरने की दी चेतावनी

पंचायत समिति की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप:मामला दर्ज, पंचायत समिति के सामने धरने की दी चेतावनी

झुंझुनूं : कोतवाली थाने में पंचायत समिति की जमीन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने ओर अतिक्रमण कराने का मामला दर्ज कराया गया है। कोतवाली थानाधिकारी राम मनोहर ने बताया कि पंचायत समिति विकास अधिकारी सत्यपालसिंह भैड़ा ने रिपोर्ट दी है कि पंचायत समिति के कार्यालय भवन, आवसीय क्वार्टर, दुकानें, कुआं, बालाजी मंदिर, टंकी समेत अन्य अधीनस्थ विभागों के कार्यालय मय परिसर की चार दीवारी और तारबंदी की हुई है। जो पंचायत समिति के गठन के समय से ही है।

14 व 15 जनवरी की मध्यरात्रि को न्यू कॉलोनी निवासी नरेंद्र आबूसरिया पुत्र रामचंद्र 30-35 व्यक्तियों के साथ ट्रैक्टर व जेसीबी की मदद से तारबंदी एवं पिलरों को अपनी भूमि के साथ लगती सीमा से तोड़कर उखाड़ फेंका तथा 200 मीटर के अंदर की तरफ नई तारबंदी व पिलर लगाकर करीब दस बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और पेड़ों को काटकर सरकारी संपत्ति को नष्ट कर अवैध कब्जा कर लिया।

इधर, मामले में प्रधान पुष्पा चाहर, विकास अधिकारी सत्यपालसिंह भैड़ा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने कलक्टर को ज्ञापन देकर 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया है।

पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों व पंचायत समिति सदयों की बैठक भी हुई। जिसमें निर्णय लिया बताया कि 24 घंटे में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पंचायत समिति के मुख्य गेट को बंद कर धरना दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों में कार्यों का बहिष्कार भी किया जाएगा।

इस मामले नरेंद्र आबूसरिया का कहना है कि

कई जिला कलक्टरों को इस मामले में अवगत करा चुका हूं। पंचायत समिति को 8100 वर्ग मीटर जगह आवंटित है। प्रधान व कर्मचारियों का मकसद है कि जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया जाए। पहले भी दुकानें काटकर जमीन को बंदरबांट कर दी है। टाइटल नगर परिषद के नाम बोल रहा है और नगर परिषद से मेरा मुकदमा चल रहा है। एसडीओ कोर्ट में मुकदमा लंबित है। बावजूद इसके 8100 वर्ग मीटर के अलावा 15 हजार मीटर पर काबिज हैं।

15 हजार मीटर में मेरी निजी खातेदारी की भूमि है। उस कब्जा कर रखा है। जो मुझपर तारबंदी का आरोप लगा रहे हैं। वहां पर उन्होंने खुद अतिक्रमण कर रखा है। हमारी की गई तारबंदी को उखाड़ दिया और पेड़ काट दिए। स्टे ऑर्डर होने के बावजूद मेरी जमीन पर निर्माण कर लिया है। यह जमीन मेरी खातेदारी की है।

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