मूक बधिर महिला से दुष्कर्म का प्रयास:कोर्ट ने आरोपी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई, दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया
मूक बधिर महिला से दुष्कर्म का प्रयास:कोर्ट ने आरोपी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई, दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया
नीमकाथाना : नीमकाथाना में दस साल पहले मूकबधिर महिला से दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोपी को अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 नीलम शर्मा ने आरोपी को पांच साल के कारासाव और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अपर लोक अभियोजक बंटेश कुमार सैनी ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी गूंगी-बहरी पत्नी के साथ नांगल चौधरी निवासी पुष्कर गुर्जर ने बलात्कार करने की कोशिश की। दो जून 2013 को पाटन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि मूकबधिर महिला बगीची में घास निकाल रही थी। तभी एक व्यक्ति दीवार फांदकर बगीची में आया। उसने पीछे से महिला को पकड़कर मुंह बंद लिया। फिर घसीटते हुए पास में बनी रसोई घर में ले गया। वहां दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मूकबधिर महिला ने विरोध किया और शोर करने की कोशिश की। बचने के लिए आरोपी नदी की तरफ भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 अप्रैल 2022 को मामला अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 1 से जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर के आदेश पर एडीजे क्रम सं. 2 को प्राप्त हुआ। कोर्ट में पीड़िता के बयान इंटरप्रिटेटर की सहायता से दर्ज किया गया।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी हरियाणा महेन्द्रगढ़ जिले में नारनौल पुलिस थाना नांगल चौधरी में ढ़ाणी सादाकी तन मुसनोता निवासी पुष्कर (28) पुत्र रोहिताश गुर्जर को मूकबधिर महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के प्रयास का दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी को पांच वर्ष तीन माह के साधारण कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई जुर्माना अदा नहीं करने पर पंद्रह दिनों की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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