ज्ञानवापी केसः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्वरूप था

ज्ञानवापी केस : सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। इसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होने के कारण ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक नहीं है।
ऐसे में ये देखना जरूरी होगा कि आजादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी वाली जगह का क्या धार्मिक स्वरूप था।
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब तक कुल तीन याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।
इस कारण खारिज की गई थी कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका 11 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। उस दिन इसे खारिज किये जाने का कारण सामने नहीं आ पाया था। अब इस याचिका को खारिज किये जाने का कारण सामने आया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर इसका कारण बताती जानकारी अपलोड की है।