कोरोना होने पर भी बीमा कंपनी ने क्लैम देने से किया था इनकार, उपभोक्ता आयोग ने 2 महीने में क्लैम राशि देने के दिए आदेश, नहीं तो 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित चुकानी होगी क्लैम राशि
कोरोना होने पर भी बीमा कंपनी ने क्लैम देने से किया था इनकार, उपभोक्ता आयोग ने 2 महीने में क्लैम राशि देने के दिए आदेश, नहीं तो 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित चुकानी होगी क्लैम राशि

झुंझुनूं : वैश्विक महामारी कोरोना में बीमार होने पर भी बीमा कंपनी द्वारा उपभोक्ता को मेडिकल बीमा क्लैम का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष मनोज मील व सदस्या नीतू सैनी ने बीमा कंपनी को 2 माह में भुगतान करने व 2 महीने में भुगतान नहीं करने पर 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित क्लैम राशि चुकाने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि झुंझुनूं शहर के हाऊसिंग बोर्ड के निवासी दीपक गर्वा ने खुद के व परिवार के लिए केयर हैल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड से मेडिकल बीमा पॉलिसी ली थी। कोरोना की पहली लहर में कोविड होने पर उन्होंने मेडिकल बीमा क्लैम के लिए आवेदन किया, तो बीमा कंपनी ने क्लैम देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि परिवादी बीपी और हाईपरटेंशन के मरीज हैं।
जिस पर परिवादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 31 मार्च 2021 को परिवाद पेश किया। जिसके बाद जिला आयोग ने सुनवाई करते हुए 2 माह में क्लैम राशि का भुगतान, मानसिक संताप पेटे 10 हजार रुपए और परिवाद व्यय पेटे 5500 रुपए परिवादी को देने के आदेश दिए।