चौमूं एडीजे कोर्ट का फैसला:लेन-देन के विवाद में युवक के सिर को गंडासे से काटने वाले को आजीवन कारावास की सजा
चौमूं एडीजे कोर्ट का फैसला:लेन-देन के विवाद में युवक के सिर को गंडासे से काटने वाले को आजीवन कारावास की सजा

चौमूं : पांच साल पहले लेन-देन के विवाद में एक युवक की वीभत्स तरीके से हत्या की वारदात के प्रकरण में शनिवार को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी कृष्णमोहन सैनी ने 18 फरवरी 2018 को चौमूं थाना पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया कि उसका भाई गोविंद सहाय सैनी घर से मोटरसाइकिल लेकर गोदाम जाने को बोलकर निकला था। जब उससे सम्पर्क करना चाहा तो उसका फोन स्विच ऑफ आया। इसके अगले दिन दोपहर को उसके भाई की लाश सलोनी सिटी से बरामद हुई।
इस घटनाक्रम के बाद परिवादी ने आरोपी रवि योगी पुत्र रामोतार योगी निवासी जोगियों का मोहल्ला के खिलाफ लेन-देन के विवाद को लेकर भाई की हत्या करने का प्रकरण दर्ज कराया था। इस प्रकरण में पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक सुनील सैनी ने कुल 12 गवाह व 108 दस्तावेज पेश किए। दस्तावेज व साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या 10 चौमूं जयपुर महानगर द्वितीय शक्ति सिंह ने आरोपी रवि योगी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पहले हथौड़े से वार किया, बाद में गंडासे से काट डाला
प्रकरण के अनुसार आरोपी रवि ने गोविंद सहाय की बड़े निर्मम तरीके से हत्या की थी। आरोपी ने पहले सिर पर हथौड़े से वार किया था। इससे गोविंद अचेत हो गया और वहीं गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी ने उसके शरीर पर गंडासे से कई वार किए, जिससे गोविंद की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही से वारदात में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया। पुलिस ने उक्त घटनाक्रम में कॉल डिटेल खंगाली तो अंतिम बार अभियुक्त रवि से बात होना सामने आया था। जब पुलिस ने रवि से पूछताछ की तो वह फूट पड़ा और पूरी वारदात को उसने उगल दिया।