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चूरू में डोडा-पोस्त तस्कर को 5 साल की जेल:75 हजार का जुर्माना भी लगाया, 11 साल पहले कार में मिला था 44 किलो नशा


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चूरू में डोडा-पोस्त तस्कर को 5 साल की जेल:75 हजार का जुर्माना भी लगाया, 11 साल पहले कार में मिला था 44 किलो नशा

चूरू में डोडा-पोस्त तस्कर को 5 साल की जेल:75 हजार का जुर्माना भी लगाया, 11 साल पहले कार में मिला था 44 किलो नशा

चूरू : चूरू की एडीजे कोर्ट ने डोडा-पोस्त तस्करी के मामले में एक दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि रतननगर पुलिस ने 14 सितंबर 2015 को NH-52 पर नाकाबंदी के दौरान एक कार रुकवाई थी। तलाशी में कार के 3 कट्टों से 44 किलो 350 ग्राम डोडा पोस्त मिला था।

पुलिस ने कार सवार सोनू उर्फ जानी निवासी ऐलनाबाद, हरियाणा को गिरफ्तार किया था। रतननगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 मौखिक गवाहों के बयान करवाए और 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे राजेंद्र चौधरी ने साक्ष्यों के आधार पर सोनू उर्फ जानी को दोषी माना और सजा सुनाई। इस मामले का एक अन्य आरोपी अमरीक सिंह फरार है। उसकी तलाश जारी है।

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