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गांजा तस्करी के मामले में आरोपी रवि को दो साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना


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गांजा तस्करी के मामले में आरोपी रवि को दो साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

झुंझुनूं की एनडीपीएस अदालत का फैसला, 11 गवाहों के बयान के आधार पर सुनाई सजा; दो अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

झुंझुनूं : एनडीपीएस अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में बजावा निवासी रवि को दोषी मानते हुए दो साल के कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, बुडाना निवासी राहुल कृष्णिया और हरपालू निवासी दीपक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 नवंबर 2020 को रात करीब 8:20 बजे तत्कालीन कोतवाली थानाधिकारी श्रवण कुमार पुलिस जाब्ते के साथ गांधी चौक पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अफसाना जोहड़े में राहुल के घर के सामने रवि और राहुल गांजा बेच रहे हैं।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो रोशनी में दो युवक हाथों में थैलियां लिए खड़े दिखाई दिए। पुलिस वाहन को देखकर एक युवक राहुल अंधेरे का फायदा उठाकर झुग्गी-झोपड़ियों की ओर भाग गया, जबकि दूसरे युवक रवि को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान रवि के पास से 1 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं, फरार हुए राहुल की ओर से मौके पर फेंकी गई थैली से 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इस तरह दोनों थैलियों से कुल 2 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामावतार ढाका ने पैरवी करते हुए अदालत में 11 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने रवि को दो साल के कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, राहुल कृष्णिया और दीपक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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