पंचायत चुनाव के मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश
चूरू जिले में 3, 5, 14 और 16 नवंबर को मतदान के अनुसार अवकाश घोषित, पुनर्मतदान की स्थिति में भी लागू होगा आदेश
चूरू : पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के तहत चूरू जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, यदि किसी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होता है, तो संबंधित मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रथम चरण में 3 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान निर्धारित है।
इन क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश
प्रथम चरण के मतदान के तहत बीदासर, राजगढ़, चांदगोठी (मुख्यालय राजगढ़), सिद्धमुख, सरदारशहर, सरदारशहर पूर्व और भानीपुरा पंचायत समिति क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दूसरे चरण के तहत तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम (भालेरी), मुख्यालय तारानगर, चूरू, चूरू उत्तर (मुख्यालय चूरू), रतनगढ़ और सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों के सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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