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चूरू में पंचायत चुनाव के दौरान इन तारीखों पर रहेगा सूखा दिवस


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चूरू में पंचायत चुनाव के दौरान इन तारीखों पर रहेगा सूखा दिवस

जिला परिषद-पंचायत समिति और पंच-सरपंच चुनाव के लिए आदेश जारी, मतदान क्षेत्रों के 5 किलोमीटर दायरे में भी लागू रहेगी पाबंदी

चूरू : पंचायतीराज आम चुनाव 2026 को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया है। इन अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर परिधीय दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि प्रथम चरण के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान निर्धारित है।

इन क्षेत्रों में लागू रहेगा सूखा दिवस

प्रथम चरण के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए बीदासर, राजगढ़, चांदगोठी (मुख्यालय राजगढ़), सिद्धमुख, सरदारशहर, सरदारशहर पूर्व और भानीपुरा पंचायत समिति क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा। दूसरे चरण के लिए तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम (भालेरी), मुख्यालय तारानगर, चूरू, चूरू उत्तर (मुख्यालय चूरू), रतनगढ़ और सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू होगी।

जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव के लिए समय

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर दायरे में 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 3 नवंबर को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। दूसरे चरण के लिए संबंधित क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर दायरे में 12 नवंबर को शाम 6 बजे से 14 नवंबर को शाम 6 बजे तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

पंच-सरपंच चुनाव में मतगणना तक प्रतिबंध

पंच और सरपंच चुनाव के प्रथम चरण में संबंधित पंचायत समिति क्षेत्रों तथा उनके 5 किलोमीटर दायरे में 3 नवंबर को शाम 6 बजे से 5 नवंबर को मतगणना समाप्त होने तक सूखा दिवस रहेगा। दूसरे चरण में संबंधित क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर दायरे में 14 नवंबर को शाम 6 बजे से 16 नवंबर को मतगणना समाप्त होने तक प्रतिबंध लागू रहेगा।

इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना के लिए निर्धारित 20 नवंबर को भी संबंधित पंचायत समिति क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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