मनरेगा में अनियमितता पर तीन कार्मिकों पर 4 हजार रुपए की शास्ति
खंडेला की मलिकपुर ग्राम पंचायत का मामला, ग्राम विकास अधिकारी पर 1 हजार और कनिष्ठ सहायक पर 2 हजार रुपए का जुर्माना
खंडेला : ग्राम पंचायत मलिकपुर में मनरेगा कार्यों में अनियमितता के मामले में तीन कार्मिकों पर कुल 4 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। जिला लोकपाल (वीबी-जी राम जी), जिला परिषद सीकर हरिराम ने परिवाद संख्या 34/2026-27 में उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद यह आदेश जारी किया।
जिला लोकपाल के अनुसार, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक पर राज्य सरकार के आदेशों, विभागीय दिशा-निर्देशों और योजना संबंधी प्रावधानों की अवहेलना करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के मामले में वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 27 के तहत कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार, ग्राम विकास अधिकारी बलबीर सिंह पर 1,000 रुपए, कनिष्ठ सहायक कैलाशचंद पर 2,000 रुपए और पंचायत समिति खंडेला के कनिष्ठ तकनीकी सहायक महेश चौधरी पर 1,000 रुपए की शास्ति लगाई गई है। संबंधित अधिकारियों को यह राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला लोकपाल ने पंचायत समिति खंडेला के कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी को 20 दिन में प्रमाणकों सहित अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। परिवाद का निस्तारण करते हुए संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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