रेप के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा:नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले गया था पड़ोसी, होटल में किया दुष्कर्म
रेप के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा:नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले गया था पड़ोसी, होटल में किया दुष्कर्म
झुंझुनूं : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 2.15-2.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर, जबकि दूसरे ने शादी का झांसा देकर कई बार होटल ले जाकर दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने 20 गवाहों, 34 दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
पड़ोसी ने बहला-फुसलाकर होटल ले जाकर किया रेप
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया – पहला दोषी पीड़िता का पड़ोसी था। उसने बहला-फुसलाकर नाबालिग को होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद भी वह झांसा देकर कई बार होटल ले जाता रहा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
दूसरे आरोपी ने शादी का झांसा दिया
मामले में दूसरा दोषी भी पीड़िता के संपर्क में आया। उसने शादी का झांसा देकर कई बार नाबालिग को होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
20 गवाह और 34 दस्तावेज बने अहम सबूत
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 34 दस्तावेज पेश किए। लोक अभियोजक ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए दोनों आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। अदालत ने गवाहों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दोनों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने सभी मूल सजाओं को साथ-साथ चलाने के आदेश दिए।
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