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जानलेवा हमला करने पर 4 सगे भाइयों को सजा:5 साल की जेल और 40 हजार जुर्माना लगाया; सरिए और लाठियों से मारा था


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जानलेवा हमला करने पर 4 सगे भाइयों को सजा:5 साल की जेल और 40 हजार जुर्माना लगाया; सरिए और लाठियों से मारा था

जानलेवा हमला करने पर 4 सगे भाइयों को सजा:5 साल की जेल और 40 हजार जुर्माना लगाया; सरिए और लाठियों से मारा था

सीकर : सीकर की एडीजे कोर्ट 4 ने जानलेवा हमला करने के मामले में चार सगे भाइयों को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चारों को 5 साल की जेल और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। चारों आरोपियों को जेल में भेज दिया गया है। जज वीरेंद्र कुमार मीणा ने मामले में चार आरोपी राकेश कुमार (27) , पवन कुमार (30), कृष्णा उर्फ सोनू(22) और सुनील कुमार (19) पुत्र दुलीचंद निवासी मोहल्ला नायकान को सजा सुनाई है।

लाठी और सरिए से किया था हमला

सरकारी वकील धर्मेंद्र कुड़ी ने बताया कि 27 जून 2021 को सांवरमल ने कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया था कि उनका भाई राजू, बजरंग अरिहंत हॉस्पिटल की पहली गली में चौराहे से गुजर रहे थे। इस दौरान वहां पर दुलीचंद नायक, दुलीचंद के चार बेटे पवन, राकेश, सोनू और सुनील ने राजू और बजरंग पर लाठी और सरिए से हमला किया। घटना में राजू का सिर फट गया जबकि बजरंग के हाथ में चोट लग गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार सगे भाइयों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।

आरोपी पक्ष ने भी करवाया था मामला दर्ज

पीड़ित पक्ष के वकील हरीश शर्मा ने बताया कि मामले में आरोपियों की ओर से भी घटना के 4 दिन बाद राजू और बजरंग पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मामले में परिवादी पक्ष की ओर से 16 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपियों को सजा मिली। मामले में सबसे बड़ा सबूत यह रहा कि आरोपियों के द्वारा क्रॉस केस करवाया गया। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि घटना के दौरान आरोपी वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही जिस हथियार से हमला किया गया वह पुलिस के द्वारा खून लगा हुआ जप्त कर लिया गया था।

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