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कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा:20 हजार जुर्माना भी लगाया, रंगदारी नहीं देने पर शराब ठेकेदार पर किया था जानलेवा हमला


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कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा:20 हजार जुर्माना भी लगाया, रंगदारी नहीं देने पर शराब ठेकेदार पर किया था जानलेवा हमला

कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा:20 हजार जुर्माना भी लगाया, रंगदारी नहीं देने पर शराब ठेकेदार पर किया था जानलेवा हमला

झुंझुनूं : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-01 की अदालत ने रंगदारी के लिए दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मारपीट और रंगदारी के दोषी दो युवकों को 5-5 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

​मामला 12 जून 2021 का है। गांव हांसलसर निवासी पीड़ित बिजेंद्र ने रिपोर्ट दी थी कि वह अपने गांव में शराब का ठेका चलाता है। शाम करीब 4:30 बजे सुनील कुमार (निवासी बांसड़ी) और कपिल (निवासी उदावास) अपने 3-4 अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचे। आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि ‘महीने का हफ्ता आज तक क्यों नहीं दिया।

जब पीड़ित ने रंगदारी देने से मना किया, तो आरोपियों ने लोहे की पाइप, सरियों और लाठियों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे अधमरा कर दिया। हमले में पीड़ित के दोनों पैर और बायां हाथ टूट गए थे।

​19 गवाह और 35 दस्तावेजों ने साबित किया जुर्म

​घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और बाद में कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 35 महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। पीड़ित की ओर से पैरवी एडवोकेट सुरेंद्र कुमावत हांसलसर ने की।

​दोषियों को मिली सजा और जुर्माना

​अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनील कुमार और कपिल को धारा 329/34 के तहत दोषी माना। दोषियों को 5 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर कुल 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। ​ कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की यह राशि पीड़ित बिजेंद्र को बतौर प्रतिकर (मुआवजा) दी जाए। इसके अलावा पीड़ित को ‘विक्टिम कंपन्सेशन स्कीम’ (पीड़ित प्रतिकर स्कीम) के तहत भी सहायता दिलाने की अनुशंसा की गई है।

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