बहुचर्चित अनूप सिंह हत्याकांड में कृष्ण कुमार और पूनम बरी, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल
बहुचर्चित अनूप सिंह हत्याकांड में कृष्ण कुमार और पूनम बरी, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल
बुहाना : बुहाना के बहुचर्चित अनूप सिंह हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायालय, खेतड़ी ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त कृष्ण कुमार एवं पूनम को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि अभियोजन पक्ष हत्या तथा आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कथित प्रेम संबंध, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), टावर लोकेशन तथा बरामदगी से जुड़े साक्ष्यों का न्यायालय ने गहन परीक्षण किया। अदालत ने माना कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं हैं।
न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि मामले में कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह उपलब्ध नहीं था तथा मेडिकल साक्ष्यों में भी विभिन्न स्तरों पर विरोधाभास पाए गए। ऐसे में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
बचाव पक्ष की ओर से पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष गुलशन डांगी ने पक्ष रखा। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने भी अपने निर्णय में इस सिद्धांत का उल्लेख किया कि “मात्र संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।”
उपलब्ध साक्ष्यों एवं कानूनी तथ्यों के परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायालय, खेतड़ी ने कृष्ण कुमार एवं पूनम को लगाए गए आरोपों से बरी करते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया। यह फैसला क्षेत्र में चर्चित रहे इस मामले का एक महत्वपूर्ण न्यायिक निष्कर्ष माना जा रहा है।
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