झुंझुनूं में पेट्रोल पंपों पर औचक कार्रवाई
दो पेट्रोल पंपों के नोजल सीज, कम पेट्रोल देने पर विभाग सख्त
झुंझुनूं : उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले में पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया। उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री Sumit Godara के निर्देश पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत यह कार्रवाई की गई।
जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौड़ ने बताया कि विभागीय जांच दलों ने झुंझुनूं जिले के पांच पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान उपभोक्ताओं को कम पेट्रोल-डीजल देने की शिकायतें सही पाए जाने पर दो पेट्रोल पंपों के नोजल सीज किए गए।
5 लीटर पर 30 मिलीलीटर तक कम पेट्रोल मिला
निरीक्षण में सिद्धार्थ किसान सुविधा केंद्र, चूड़ी अजीतगढ़-मंडावा में एक नोजल से प्रति 5 लीटर पेट्रोल पर करीब 30 मिलीलीटर कम आपूर्ति पाई गई। इसी तरह किसान सुविधा फिलिंग स्टेशन, मुकुंदगढ़ में भी एक नोजल से प्रति 5 लीटर पर लगभग 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल दिया जा रहा था।
इसके अलावा चौधरी चंद्रभान फिलिंग स्टेशन (एचपीसीएल), मंडावा-फतेहपुर रोड, चौथमल सुरेंद्रकुमार (आईओसीएल) नवलगढ़ तथा ढूंढलोड फिलिंग स्टेशन (आईओसीएल) मुकुंदगढ़ में आपूर्ति तय मानकों के अनुसार पाई गई।
नियम उल्लंघन पर नोटिस और जुर्माना
औचक निरीक्षण के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। विभागीय कार्रवाई के तहत कुल 2 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया।
विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को सही माप-तौल और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराने के लिए पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंपों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी। दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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