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नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल जेल:कोर्ट ने लगाया 1.10 लाख का जुर्माना, धमकीभरा वीडियो डाल कर फैलाई थी दहशत


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल जेल:कोर्ट ने लगाया 1.10 लाख का जुर्माना, धमकीभरा वीडियो डाल कर फैलाई थी दहशत

नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल जेल:कोर्ट ने लगाया 1.10 लाख का जुर्माना, धमकीभरा वीडियो डाल कर फैलाई थी दहशत

झुंझुनूं : विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट) झुंझुनू ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए नाबालिग बालिका के अपहरण और यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गंभीर धाराओं में दोषी मानते हुए कुल 1,10,000 रुपए का भारी अ भी लगाया है।

​यह था पूरा मामला

​यह मामला 3 सितंबर 2024 का है, रिपोर्ट के अनुसार, 2-3 सितंबर की मध्यरात्रि को बड़ागांव निवासी युवक पुत्री को घर से जबरन उठा ले गया था। घटना से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक धमकी भरा वीडियो भी डाला था, जिससे परिवार और इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया था।

पुलिस अनुसंधान और दस्तयाबी

​मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। ​पुलिस ने गहन जांच के बाद धारा 137(2), 64(1), 351(3) बी.एन.एस. 2023, 3/4 पोक्सो एक्ट और धारा 84 किशोर न्याय अधिनियम के तहत न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

​विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भामू ने राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष कुल 16 गवाह और 34 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। न्यायालय ने इन साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।

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