मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व में अवैध अतिक्रमण पर वन विभाग सख्त; दुकानदार को नोटिस जारी
बिना अनुमति दुकान और टेंट लगाने पर 5 दिन का अल्टीमेटम, कार्रवाई की चेतावनी
उदयपुरवाटी : विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व में अवैध गैर-वानिकी गतिविधियों और अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम गिरावडी में समाधि के पास अस्थाई दुकानें लगाने वालों को नोटिस जारी कर तत्काल अवैध गतिविधियां बंद करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

धार्मिक स्थल समाधि के पास अवैध कब्जे का मामला
वन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ग्राम गिरावडी में स्थित समाधि के पास वन भूमि पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के गैर-वानिकी कार्य किए जा रहे थे। मौके पर लकड़ी की दुकान और टेंट लगाकर अतिक्रमण का प्रयास किया गया। यही नहीं आरोपी दुकानदारों द्वारा वन भूमि पर समतलीकरण कर प्राकृतिक स्वरूप को भी नुकसान पहुँचाया गया है।
वन्यजीवों के लिए खतरा बनी प्लास्टिक सामग्री
विभाग ने अपनी जांच में पाया कि इस अवैध दुकान के माध्यम से प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन निर्मित वस्तुएं बेची जा रही हैं। इससे न केवल वन संपदा को नुकसान हो रहा है, बल्कि कंजर्वेशन रिजर्व के वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

अंतिम चेतावनी, 5 दिन में हटाना होगा अतिक्रमण
क्षेत्रीय वन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व 18 अप्रैल 2026 को भी टीम द्वारा मौखिक रूप से समझाइश की गई थी, लेकिन गतिविधियों पर रोक नहीं लगी। अब विभाग ने अंतिम नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि यदि कोई वैध दस्तावेज हो, तो 3 दिन के भीतर रेंज कार्यालय में प्रस्तुत करें। दस्तावेज न होने की स्थिति में 5 दिन के भीतर स्वयं अपना सामान और अतिक्रमण मौके से हटा लें।

होगी कानूनी कार्रवाई
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि नियत समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो राजस्थान वन अधिनियम 1953, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कठोर विधिक कार्यवाही, जब्ती और अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने नाका प्रभारी (घाट) को नोटिस तामील करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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