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नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल जेल:जयपुर-गोवा ले जा कर किया गलत काम; 90 हजार का जुर्माना भी लगाया


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नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल जेल:जयपुर-गोवा ले जा कर किया गलत काम; 90 हजार का जुर्माना भी लगाया

नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल जेल:जयपुर-गोवा ले जा कर किया गलत काम; 90 हजार का जुर्माना भी लगाया

झुंझुनूं : झुंझुनूं की विशिष्ट अदालत (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी योगेश कुमार को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाते हुए अधिकतम 20 ाील जेल और 90,000 रुपए जुर्माना लगाया है।

किडनैप कर ले गया था

रेप के दोषी ने पीड़िता को फोन करके घर से बाहर बुलाया था। इसके बाद आरोपी ने अपने एक साथी की मदद से पीड़िता का मुंह बंद कर उसे जबरन बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर बैठाया और अपने घर ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेसुध हो गई।

जयपुर-गोवा ले जा कर रेप

आरोपी पीड़िता को उसकी मर्जी के खिलाफ नवलगढ़, जयपुर, गोवा और जगदलपुर ले गया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि गोवा और जगदलपुर में आरोपी ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी उसे डराता-धमकाता था कि यदि उसने किसी को कुछ बताया, तो उसके परिवार वाले उसे मार देंगे या वह स्वयं उसे जान से मार देगा।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए कुल 14 गवाह और 35 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

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