16 साल की नाबालिग से रेप,आरोपी को 10 साल जेल:कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया, बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी
16 साल की नाबालिग से रेप,आरोपी को 10 साल जेल:कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया, बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी
सीकर : सीकर की पॉक्सो कोर्ट 1 ने 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जज विक्रम चौधरी ने सुनाया। लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को सीकर जिले के पुलिस थाने में 16 साल की नाबालिग लड़की के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बहन गांव में कक्षा 12वीं में पढ़ती थी। जिसे 26 अगस्त को कोई युवक शाम 5 बजे बहला-फुसलाकर ले गया।
18 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इसके बाद 30 अगस्त 2021 को नाबालिग लड़की को दस्तयाब करके एक सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 नवंबर 2021 को उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में मामला चलने के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए।
50 हजार का लगाया जुर्माना
जिसके आधार पर अब जज विक्रम चौधरी ने आरोपी युवक को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से 2 लाख रुपए दिलवाले की अनुशंसा की है।
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