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20 लाख नहीं चुकाने पर अब देने होंगे 25-लाख रुपए:अभियुक्त को दो साल की सजा; सीकर की NI एक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया


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20 लाख नहीं चुकाने पर अब देने होंगे 25-लाख रुपए:अभियुक्त को दो साल की सजा; सीकर की NI एक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया

20 लाख नहीं चुकाने पर अब देने होंगे 25-लाख रुपए:अभियुक्त को दो साल की सजा; सीकर की NI एक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया

सीकर : सीकर की एनआई एक्ट कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उधार लिए 20 लाख रुपए नहीं चुकाने पर अब आरोपी को 25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि चुकानी होगी। कोर्ट ने 25 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया। निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को जेल की सजा भी भुगतनी होगी। कोर्ट के इस फैसले को आर्थिक लेनदेन के मामलों में सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। जज उषा प्रजापत ने यह फैसला सुनाया।

आरोपी ओमप्रकाश ने भागीरथ से लिए थे 20 लाख रुपए

परिवादी की तरफ से पैरवी करने वाले एडवोकेट प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ के डूकिया गांव निवासी ओमप्रकाश डूकिया ने अप्रैल 2022 में निजी और पारिवारिक जरूरत के लिए कुड़ली निवासी भागीरथ सिंह से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले में 5-5 लाख रुपए के दो, 6 लाख रुपए का एक और 4 लाख का एक बैंक चेक भागीरथ सिंह को दिया था।

चेक बाउंस हुआ तो पीड़ित ने भिजवाया लीगल नोटिस

चारों चेक की डेट 27 दिसंबर 2022 थी। जब इस दिन बैंक में भागीरथ की ओर से चेक लगाए गए तो ओमप्रकाश के अकाउंट में रुपए नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गए। इसके बाद ओमप्रकाश के कहने पर एक बार फिर भागीरथ ने बैंक में चेक लगाए। लेकिन तब भी ओमप्रकाश के अकाउंट में रुपए नहीं थे। इसके बाद भागीरथ की तरफ से ओमप्रकाश को लीगल नोटिस भी भिजवाया गया। लेकिन ओमप्रकाश ने कोई भी अमाउंट नहीं दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। अब जज उषा प्रजापत ने इस मामले में अभियुक्त ओमप्रकाश पर 25.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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