हुजूर नसीरे मिल्लत के हक़ में राजस्थान हाइकोर्ट जयपुर का ऐतिहासिक फैसला
इश्तियाक अहमद का दावा हुवा खारिज़
फतेहपुर : दरगाह हज़रत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन साहिब सुलैमानी चिश्ती अल्फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलेह के सज्जादानशीन व मुतवल्ली हुजूर नसीरे मिल्लत के ख़िलाफ़, इश्तियाक अहमद वल्द गुलाम मोइनुद्दीन ने सन् 2021 में एक दावा बाबत उद्घोषणा पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से हुजूर नसीरे मिल्लत के हक़ में हुवे फैसलों और वसीयत को खारिज करवाने बाबत, बउनवानी इश्तियाक अहमद बनाम पीर गुलाम नसीर आदि सिविल कोर्ट फतेहपुर में पेश किया था, जो कि ए.सी.जे.एम. फतेहपुर ने दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत 10 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया था, जिसकी अपील पर सुनवाई में ए.डी.जे. फतेहपुर ने बतारीख 29 सितंबर 2025 को इश्तियाक अहमद की अपील मंजूर कर, ए.सी.जे.एम. कोर्ट फतेहपुर को दावे की सुनवाई करने के लिए फाइल को लौटा दिया। ए.डी.जे. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हुजूर नसीरे मिल्लत ने राजस्थान हाइ कोर्ट जयपुर, में अपील की जिसमे आज बतारीख 24 फरवरी 2026 को राजस्थान हाई कोर्ट ने ए.सी.जे.एम. फतेहपुर के फैसले को सही ठहराते हुए, वादी पर 25000 की कॉस्ट लगा कर, ए.डी.जे. फतेहपुर के फैसले को अपास्त कर दिया। निचली अदालतों में हुजूर नसीरे मिल्लत की पैरवी एडवोकेट दिनेश शर्मा ने की और राजस्थान हाई कोर्ट में आप की पैरवी एडवोकेट अमित सिंह शेखावत ने की। इस मौके पर दरगाह शरीफ के तमाम मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, व जुमला मुहिबबीन आभार व्यक्त किया ।
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