चूरू PWD ऑफिस की संपत्ति कुर्क करने पहुंची टीम:सड़क निर्माण के 46.89 लाख रुपये का भुगतान न करने पर कार्रवाई
चूरू PWD ऑफिस की संपत्ति कुर्क करने पहुंची टीम:सड़क निर्माण के 46.89 लाख रुपये का भुगतान न करने पर कार्रवाई
चूरू : चूरू में मैसर्स लक्ष्मीनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बकाया भुगतान के मामले में बीकानेर की वाणिज्यिक कोर्ट के आदेश पर सोमवार दोपहर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की गई। न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी वसूली वारंट के साथ पीडब्ल्यूडी दफ्तर पहुंचे। यह कार्रवाई सड़क निर्माण कार्य के 46 लाख 89 हजार 24 रुपए के भुगतान न होने पर की गई।
अदालत ने दिसंबर 2024 के मामले में यह वसूली के आदेश दिए थे। भुगतान न होने पर कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मौजूद फर्नीचर, एसी, पंखे, वाहन, कंप्यूटर और अन्य चल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं।
अफरा-तफरी का माहौल बना कोर्ट की टीम के कार्यालय पहुंचते ही वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता पंकज यादव ने टीम से भुगतान के लिए मोहलत मांगी। वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूरी राशि जमा नहीं होती, तब तक कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है।
मैसर्स लक्ष्मीनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के महेंद्र शर्मा ने बताया कि यह सड़क निर्माण कार्य साल 2014 में करवाया गया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इसका भुगतान अभी तक नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग अभी भी मोहलत मांग रहा है।
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