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न्यू ईयर पर अवैध शराब बेचने पर होगी कार्रवाई:झुंझुनूं में बनाई 8 टीमें, हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी, होटल और ढाबों पर चलेगा सर्च


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न्यू ईयर पर अवैध शराब बेचने पर होगी कार्रवाई:झुंझुनूं में बनाई 8 टीमें, हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी, होटल और ढाबों पर चलेगा सर्च

न्यू ईयर पर अवैध शराब बेचने पर होगी कार्रवाई:झुंझुनूं में बनाई 8 टीमें, हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी, होटल और ढाबों पर चलेगा सर्च

झुंझुनूं : नए साल (2026) के स्वागत की तैयारियों के बीच झुंझुनूं जिले में अवैध शराब के कारोबार और पार्टियों पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग पूरी तरह ‘एक्शन मोड’ में आ गया है। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी के नेतृत्व में जिले भर में ‘ऑपरेशन क्लीन’ का शुरू किया गया है। इसके लिए आठ टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें हाईवे और ढाबों पर अवैध शराब को लेकर सर्च करेगी। इसके साथ ही जिले से सटे हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई है।

होटल-ढाबों पर पैनी नजर, बिना लाइसेंस पार्टी पड़ेगी भारी

31 दिसंबर की रात को होटलों, रेस्टोरेंट्स और हाईवे के ढाबों पर बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब परोसी जाती है। इस बार विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शराब परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी, जब तक कि उनके पास इसके लिए विशेष अनुमति या वैध लाइसेंस न हो।

आठ तहसीलों में ‘स्पेशल-8’ टीमों का गठन

विभाग ने आठों तहसीलों में विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें न केवल मुख्य शहरों बल्कि ग्रामीण इलाकों और हरियाणा सीमा से सटे क्षेत्रों में भी गश्त करेंगी। इस पूरे अभियान की कमान सहायक आबकारी अधिकारी लक्ष्मीनारायण सैनी और राजेंद्र प्रसाद मीणा को सौंपी गई है। संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देने और अवैध स्टॉक जब्त करने की तैयारी पूरी है।

हरियाणा बॉर्डर पर ‘नाकाबंदी’ और अवैध तस्करी पर लगाम

झुंझुनूं की सीमा पड़ोसी राज्य हरियाणा से लगने के कारण नए साल पर अवैध शराब की तस्करी की आशंका बढ़ जाती है। ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत उन रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है जहां से अवैध खेप आने की संभावना है। विभाग का लक्ष्य है कि जिले में केवल वैध दुकानों से ही बिक्री हो और राजस्व की नुकसान को रोका जा सके।

आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन ने बताया कि किसी भी फार्म हाउस, निजी रिसॉर्ट या होटल में बिना ‘ओकेशनल लाइसेंस’ के शराब परोसी गई, तो न केवल शराब जब्त की जाएगी, बल्कि आयोजकों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मौके पर ही गिरफ्तारी भी संभव है।

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