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फार्म पोंड में डूबने से नाबालिग की मौत का मामला:पुलिस ने 14 महीने बाद बाल अपचारी को गैर इरादतन हत्या में निरुद्ध किया, दोस्त के साथ नहाने गया था


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फार्म पोंड में डूबने से नाबालिग की मौत का मामला:पुलिस ने 14 महीने बाद बाल अपचारी को गैर इरादतन हत्या में निरुद्ध किया, दोस्त के साथ नहाने गया था

फार्म पोंड में डूबने से नाबालिग की मौत का मामला:पुलिस ने 14 महीने बाद बाल अपचारी को गैर इरादतन हत्या में निरुद्ध किया, दोस्त के साथ नहाने गया था

दांतारामगढ़ : दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र में फार्म पॉन्ड में डूबने से 17 साल के नाबालिग की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस घटना में मृतक के एक दोस्त जो कि एक बाल अपचारी है, को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत निरुद्ध किया है।

थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि यह घटना 13 जुलाई 2024 को ग्रामीण इलाके में एक खेत में बने फॉर्म पॉन्ड में हुई थी। नाबालिग युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस थाने में मृग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की,जिसमें सामने आया कि घटना के समय मृतक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था। विस्तृत छानबीन के बाद पता चला कि वह मृतक का दोस्त था। इस मामले में पुलिस ने एक साल बाद 3 जुलाई 2025 को बीएनएसएस की धारा 105 (आपराधिक मानव वध) के तहत मामला दर्ज किया।

थानाधिकारी ने बताया कि घटना के दिन मृतक और आरोपी नाबालिग दोनों दोस्त फार्म पॉन्ड में नहा रहे थे। पहले आरोपी नाबालिग ने रस्सी मृतक के हाथ में थमाई और खुद नहाकर बाहर आ गया। इसके बाद मृतक ने वही रस्सी अपने दोस्त के हाथ में थमाकर पॉन्ड में उतरना चाहा, लेकिन लापरवाही से रस्सी छूट गई। इसी कारण नाबालिग युवक पॉन्ड में डूब गया और उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया है। उस पर बीएनएसएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत कार्रवाई की गई है।

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