सरदार शहर में अनुसंधान अधिकारी पर न्यायालय ने लिया प्रसंज्ञान:निर्दोष व्यक्ति पर गलत चालान पेश करने के मामले में तलबी के आदेश
सरदार शहर में अनुसंधान अधिकारी पर न्यायालय ने लिया प्रसंज्ञान:निर्दोष व्यक्ति पर गलत चालान पेश करने के मामले में तलबी के आदेश
सरदारशहर : सरदारशहर में एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ गलत चालान पेश करने के गंभीर मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। न्यायालय ने जांच अधिकारी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए तलबी के आदेश जारी किए हैं।
यह मामला 22 जुलाई 2023 की रात हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। आरोप के अनुसार, सुभाष नामक ड्राइवर ने लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए एडवोकेट माणकचंद भाटी और नरेशचंद्र भाटी की बाइक को टक्कर मार दी थी। इस संबंध में नरेशचंद्र भाटी ने 27 जुलाई 2023 को सरदारशहर थाने में FIR दर्ज करवाई थी।
मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार स्वामी (नंबर 3) को सौंपी गई थी। आरोप है कि उन्होंने पीड़ितों और गवाहों के बयान बदल दिए और आरोपी सुभाष से नाजायज लाभ लेकर 14 सितंबर 2023 को निर्दोष व्यक्ति जगदीश पुत्र रामकुमार के खिलाफ एक्सीडेंट और एमवी एक्ट की धाराओं में गलत चालान अदालत में पेश कर दिया।
इस पर आपत्ति जताते हुए नरेशचंद्र भाटी ने 26 सितंबर 2023 को सुभाष, जगदीश और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया।
मामला गंभीर होने और अभिभाषक संघ सरदारशहर के विरोध के बाद पुलिस अधीक्षक चूरू ने जांच बदलते हुए पुनः अनुसंधान का जिम्मा भानीपुरा थानाधिकारी गौराव खिड़िया को दिया। नए जांच अधिकारी ने सभी साक्ष्यों की पड़ताल की और पुनः अनुसंधान के आधार पर 16 दिसंबर 2023 को असली आरोपी सुभाष के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया। वहीं, जगदीश के खिलाफ एमवी एक्ट की धाराओं में चालान पेश किया।
पीड़ित पक्ष ने इस मामले में 21 सितंबर 2023, 5 अक्टूबर 2023 और 27 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, डीजीपी, आईजी, एसपी चूरू और एसीबी को शिकायतें भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय ने 1 जून 2024 को पीड़ितों और गवाहों के बयान दर्ज किए।
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