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सांडवा में मारपीट और हत्या के प्रयास में दो गिरफ्तार:कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, 21 सितंबर को युवक की लाठियों और सरियों से की मारपीट


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सांडवा में मारपीट और हत्या के प्रयास में दो गिरफ्तार:कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, 21 सितंबर को युवक की लाठियों और सरियों से की मारपीट

सांडवा में मारपीट और हत्या के प्रयास में दो गिरफ्तार:कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, 21 सितंबर को युवक की लाठियों और सरियों से की मारपीट

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : चूरू जिले के सांडवा थाना क्षेत्र में मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पहचान इंयारा निवासी धन्नाराम उर्फ राजू (26) पुत्र आदूराम जाट और चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल (28) पुत्र गोरधनराम जाट के रूप में हुई है।

यह मामला 21 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया था। इंयारा गांव के घासीराम पुत्र नानूराम जाट ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई श्रवणराम के साथ धन्नाराम उर्फ राजू और चुन्नीलाल ने लाठियों और सरियों से मारपीट की थी। इस संबंध में मुकदमा नंबर 151/2025 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 (2), 126 (2) और 3 (5) के तहत दर्ज किया गया था।

प्रकरण की प्रारंभिक जांच हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह (2063) को सौंपी गई थी। उन्होंने शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ की और घायल श्रवणराम का चोट प्रतिवेदन प्राप्त किया, जिसे बाद में पत्रावली में शामिल किया गया। चोट प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (1) भी जोड़ी गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चूरू जय यादव आईपीएस के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजानगढ़ दिनेश कुमार आरपीएस और उप पुलिस अधीक्षक वृत्त बीदासर ओमप्रकाश गोदारा आरपीएस के निकट पर्यवेक्षण में आगे की जांच थानाधिकारी चौथमल पुलिस निरीक्षक द्वारा शुरू की गई। आरोपियों की तलाश के लिए थानाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

गठित टीम ने गहन तलाश के बाद धन्नाराम उर्फ राजू और चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया था। दोनों आरोपियों को 15 नवंबर 2025 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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