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नीमकाथाना पंचायत समिति सदस्य की याचिका खारिज:दो से अधिक संतान के आरोप पर कोर्ट ने सुनाया फैसला


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नीमकाथाना पंचायत समिति सदस्य की याचिका खारिज:दो से अधिक संतान के आरोप पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

नीमकाथाना पंचायत समिति सदस्य की याचिका खारिज:दो से अधिक संतान के आरोप पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

नीमकाथाना : नीमकाथाना पंचायत समिति सदस्य विद्या गुर्जर के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी गई है। यह याचिका दो से अधिक संतान होने के आरोप में दायर की गई थी। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रमांक 1 नीमकाथाना ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है।

यह मामला नीमकाथाना पंचायत समिति के वार्ड नंबर 26 (ग्राम हरजनपुरा) से जुड़ा है। 8 दिसंबर 2020 को हुए चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी विद्या गुर्जर विजयी हुई थीं। पराजित कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम गुर्जर ने विद्या गुर्जर पर दो से अधिक संतान होने का आरोप लगाते हुए चुनाव याचिका दायर की थी।

भोलाराम गुर्जर ने यह याचिका पहले जिला जज सीकर के समक्ष पेश की थी। बाद में इसे वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रमांक 1 नीमकाथाना को स्थानांतरित कर दिया गया। विनिता यादव ने इस मामले की विधिवत सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत, न्यायालय ने विद्या गुर्जर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। विद्या गुर्जर की ओर से अधिवक्ता राम सिंह गुर्जर ने पैरवी की।

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