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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल का कारावास:55 हजार का जुर्माना, पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ वारदात का खुलासा


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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल का कारावास:55 हजार का जुर्माना, पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ वारदात का खुलासा

नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल का कारावास:55 हजार का जुर्माना, पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ वारदात का खुलासा

चूरू : चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने 13 साल की नाबालिग से रेप के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नेपाल के 32 वर्षीय युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह मामला वर्ष 2024 का है। आरोपी ने नाबालिग को चूरू शहर के एक पार्क में ले जाकर उसके साथ रेप किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई।

विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 28 नवंबर 2024 को महिला थाना में मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि 27 नवंबर को नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले गए थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसके गर्भवती होने की जानकारी दी।

परिजनों द्वारा पूछने पर नाबालिग ने खुलासा किया कि एक युवक उसे कई बार पार्क में ले गया और डराकर उसके साथ रेप किया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय पैदा करते हैं और पीड़ित की जिंदगी पर स्थायी असर छोड़ते हैं।

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