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ASI का सिर फोड़ने वाले 10 आरोपियों को 5-साल जेल:कोर्ट ने कहा- लोकसेवक से मारपीट, भय पैदा करने जैसा; खून से सनी वर्दी और लाठी बने सबूत


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ASI का सिर फोड़ने वाले 10 आरोपियों को 5-साल जेल:कोर्ट ने कहा- लोकसेवक से मारपीट, भय पैदा करने जैसा; खून से सनी वर्दी और लाठी बने सबूत

ASI का सिर फोड़ने वाले 10 आरोपियों को 5-साल जेल:कोर्ट ने कहा- लोकसेवक से मारपीट, भय पैदा करने जैसा; खून से सनी वर्दी और लाठी बने सबूत

बाड़मेर : समझाइश करने पहुंचे ASI और 3 कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को 5-5 साल जेल और 10 हजार का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। आरोपियों ने समझाइश करने ASI और स्टाफ को घेरकर लाठियों से पीटा था, इसमें ASI का सिर फूट गया था।

सरकारी वकील ने सबूत के तौर पर पुलिस अधिकारी की खून से सनी वर्दी और मारपीट में उपयोग लिया लट्ठ भी पेश किया था। इसके बाद एससी-एसटी कोर्ट ने कोहलनाथ, बन्नानाथ, चन्द्रनाथ, ओमनाथ, भाननाथ, मंशानाथ, ठाकरनाथ, मानानाथ, लालनाथ, खमीशनाथ को 5-5 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है।

जज ने टिप्पणी करते हुए कहा- अपना कर्तव्य निभा रहे लोकसेवक के साथ मारपीट करना भय पैदा करने की घटना है। ऐसे में, आरोपियों को सुधरने का मौका देना अपराध को बढ़ावा देना होगा।

मामला बाड़मेर के सदर थाना इलाके का है।

तस्वीर, ASI से मारपीट करने वाले दोषियों की है जिन्हें कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है।
तस्वीर, ASI से मारपीट करने वाले दोषियों की है जिन्हें कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है।

हथियारों से लैस बैठे थे आरोपी

सरकारी वकील स्वरूप सिंह भदरू ने बताया- 6 जून 2015 को देवनाथ नाम के युवक की शिकायत पर सदर थाने के ASI शंकर लाल, कॉन्स्टेबल लाधुराम, शैतान सिंह और ड्राइवर शक्तिदान के साथ मौके पर पहुंचे थे। देवनाथ ने शिकायत में बताया था कि 11 लोग उसे जान से मारने की फिराक में कड़वासरा मार्केट से रामनगर जाने वाली सड़क पर हथियारों से लैस होकर बैठे हैं।

इस पर ASI जाब्ते के साथ पहुंचे, समझाइश करने के दौरान दोषियों ने ASI शंकर लाल समेत पुलिस जाब्ते पर हमला कर दिया।

ASI पर लाठियां चलाई, वर्दी फाड़ डाली थी

सरकारी वकील स्वरूप सिंह भदरू ने बताया- एक आरोपी खमीशनाथ ने ASI के सिर पर लाठी मारी। इसके बाद फिर से लाठी से हमला किया तो ASI ने अपने बचाव में हाथ आगे कर दिया। आरोपियों ने ASI के कंधे, पीठ और शरीर पर जगह-जगह वार किए। ASI की वर्दी फाड़ दी और राजकार्य में बाधा डालने का प्रयास किया था। वहीं सदर थाने के कॉन्स्टेबल लाधुराम, शैतान सिंह और ड्राइवर शक्तिदान से भी दोषियों ने मारपीट की।

कुल 11 आरोपियों में से 10 को कोर्ट ने दोषी माना है और सजा सुनाई है।
कुल 11 आरोपियों में से 10 को कोर्ट ने दोषी माना है और सजा सुनाई है।

वर्दी और लाठी बने सबूत

वकील ने बताया कि इसके बाद पुलिसकर्मियों ने थाने पहुंचकर जान से मरने की धारा में मामला दर्ज करवाया। कोर्ट में ASI शंकर लाल की हमले के दौरान खून से सनी शर्ट और दोषियों द्वारा उपयोग में ली गई लाठी भी पेश की गई। 14 गवाह और 32 डॉक्युमेंट्स पेश किए गए। इसके बाद SC-ST कोर्ट की मुख्य विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. सरोज सींवर ने सजा सुनाई। ASI शंकर लाल वर्तमान में रामदेवरा थाने में कार्यरत हैं।

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