जांच में दोषमुक्त पाए जाने पर व्यवस्थापक को मिली राहत:हाईकोर्ट ने निलंबन रद्द कर पदभार संभालने के दिए आदेश
जांच में दोषमुक्त पाए जाने पर व्यवस्थापक को मिली राहत:हाईकोर्ट ने निलंबन रद्द कर पदभार संभालने के दिए आदेश

रींगस : दादिया रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक पुष्कर सिंह बाजिया को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली है। न्यायाधीश सुधेश बंसल ने उनका निलंबन रद्द करने और पदभार संभालने के आदेश दिए हैं। बाजिया 2016 से समिति में व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत थे। मार्च 2023 में उन्होंने अपना कार्यभार दूसरे व्यवस्थापक को सौंप दिया था। 22 दिसंबर 2023 को समिति के अध्यक्ष और संचालक मंडल ने उन पर सोसायटी के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया।
सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक ने 28 दिसंबर 2023 को बाजिया को बहाल करने के आदेश दिए। लेकिन समिति प्रबंधन ने इन आदेशों की अवहेलना की। इसके बाद उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, सीकर ने जांच में बाजिया को दोषमुक्त पाया। फिर भी जब समिति अध्यक्ष ने उन्हें पदभार नहीं संभालने दिया, तो मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। अधिवक्ता मुकेश डूडी और विकाश बाजिया ने न्यायालय में पक्ष रखा। न्यायाधीश ने जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए समिति को तत्काल निलंबन रद्द करने और बाजिया को पदभार सौंपने के निर्देश दिए हैं।