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चयन को निरस्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


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चयन को निरस्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

चयन को निरस्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सीकर : महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 में एक महिला अभ्यर्थी का चयन होने के बाद भी नए सिरे से चयन को निरस्त किए जाने के मामले की सुनवाई कर हाईकोर्ट ने चयन को निरस्त करने 24 अप्रेल के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं महिला पर्यवेक्षक को दुबारा कार्यग्रहण कराने के निर्देश दिए है। इस मामले में न्यायालय ने महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव, निदेशक सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अनिता स्वामी के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती में चयन के बाद विभाग ने 28 मार्च को नियुक्ति आदेश जारी किया। इसके बाद पावटा (कोटपूतली-बहरोड) आवंटित कर दिया गया।

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