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भीम सारण हत्याकांड का मुख्य मुल्जिम दलीप उर्फ दलीप फोगा को उम्रकैद की सजा


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भीम सारण हत्याकांड का मुख्य मुल्जिम दलीप उर्फ दलीप फोगा को उम्रकैद की सजा

भीम सारण हत्याकांड का मुख्य मुल्जिम दलीप उर्फ दलीप फोगा को उम्रकैद की सजा

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : बहुचर्चित भीम सारण हत्याकांड (2019) मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी दिलीप उर्फ दलीपियां को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक पवन कुमार सैनी के अनुसार, 23 अक्टूबर 2019 को गाजुसर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भीम सारण की बुकनसर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण पैसे के लेन-देन से जुड़ा विवाद था। ग्राम पंचायत की सरपंच भीम सारण की भाभी थी।

हत्या के पीछे पुरानी रंजिश

जांच के दौरान यह सामने आया कि भीम सारण और अपराधी दिलीप के बीच पैसों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इससे पहले भी दिलीप ने भीम सारण के होटल और घर पर फायरिंग की थी, लेकिन वारदात को अंजाम नहीं दे पाया था। अंततः 2019 में रोहित गोदारा और राहुल स्वामी के साथ मिलकर उसने सारण की हत्या कर दी।

भीम सारण
भीम सारण

चंडीगढ़ से हुई थी गिरफ्तारी, दो आरोपी अब भी फरार

हत्या के कुछ समय बाद ही पुलिस ने तत्कालीन थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा के नेतृत्व में दिलीप को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, रोहित गोदारा और राहुल स्वामी अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई सजा

सरदारशहर के एडीजे महेंद्र अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिलीप उर्फ दलीपियां की पेशी ली और उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया।

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