भार वाहनों के वाहन कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025
भार वाहनों के वाहन कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल
झुंझुनूं : राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी डॉ. मक्खनलाल जांगिड़ ने जानकारी दी है कि भार वाहनों (वाणिज्यिक वाहनों) का वाहन कर वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 15 मार्च 2025 तक आवश्यक रूप से राजकोष में जमा कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक कर जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर नियमानुसार शास्ति (जुर्माना) लगाई जाएगी और उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि समय सीमा समाप्त होने से पहले ही कर जमा कराएं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। वाहन स्वामी अपने कर का भुगतान ऑनलाइन या संबंधित परिवहन कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या झुंझुनूं परिवहन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।