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धातु निर्मित व चाइनीज़ मांझे पर रोक के आदेश, पक्षियों को बचाने के लिए सुबह-शाम पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

धातु निर्मित व चाइनीज़ मांझे पर रोक के आदेश, पक्षियों को बचाने के लिए सुबह-शाम पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध

जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने जारी किए आदेश, रोकथाम के लिए कमेटी भी गठित

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : झुंझुनूं जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने शनिवार को लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं मानव व पशु पक्षियों की जान के खतरे को देखते हुए तथा विद्युत प्रसारण की निर्बाधता बनाए रखने के लिए धातु निर्मित मांझे व चाईनीज मांझे की थोक व खुदरा बिक्री पर रोक लगाने के लिए निषेध आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक पक्षियों को नुकसान से बचने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक व शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश की अवमानना करना भादसं की धारा 181 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा।

इस तरह रोकथाम करेगी कमेटी

धातु निर्मित मांझे व चाईनीज मांझे की खुदरा व थोक बिक्री एवं उपयोग रोकने के लिए जिला कलक्टर रामावतार मीणा ने सभी उपखंड क्षेत्रों में कमेटी गठित की है। जिसमें संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी अथवा कमिश्नर, विकास अधिकारी एवं संबंधित थानाधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी बोगस ग्राहक भेज कर एवं गोदाम व दुकानों का औचक निरीक्षण कर मांझे के उपयोग अथवा बिक्री पाए जाने पर जब्ती एवं भादसं की धारा 181 के तहत कार्रवाई करेगी।

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