सादुलपुर : सादुलपुर में मादक पदार्थ तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई गई है। एक मामले में आरोपी को 5 साल और दूसरे मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ़ द्वितीय लतिका दीपक पराशर ने फैसला सुनाया है।
अपर लोक अभियोजक सुनील बसेर ने बताया कि 9 जुलाई 2015 को सादुलपुर थानाधिकारी अनिल बिश्नोई ने सादुलपुर-पिलानी सड़क पर बहल मोड़ के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान पिलानी की तरफ से एक सफेद रंग की कार आई। जिसे रुकवाकर जांच की तो कार की डिग्गी में 15 किलो डोडा पोस्त भरा हुआ मिला। जिस पर ड्राइवर सुखजिंदर सिंह (30) पुत्र लखविंदर सिंह निवासी हिरका पुलिस थाना चनीर मानसा पंजाब को गिरफ्तार किया गया। मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया।
मामले में न्यायाधीश लतिका दीपक पराशर ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसी प्रकार 24 फरवरी 2016 को तत्कालीन सिधमुख थाना अधिकारी बलराज सिंह मान सिद्धमुख से भादरा पर गौशाला के सामने नाकाबंदी किए हुए थे। इस दौरान सिद्धमुख की तरफ से एक होन्डा सीटी कार आती दिखाई दी। जिसे रुकवाकर कार की तलाशी ली तो डिग्गी में 48.740 किलोग्राम डोडा पोस्त का कट्टा पाया गया।
इस पर ड्राइवर गुरदीप सिंह (35) पुत्र चानण सिंह निवासी हिजरवा कंला थाना सदर फतेहाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी गुरदीप सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। जिस पर आरोपी गुरदीप सिंह 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।