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अब बिना अनुमति शराब पार्टी करने वालों की खैर नहीं:लेना होगा लाइसेंस, आमजन भी आबकारी विभाग को टोल फ्री नंबर पर दर्ज करवा सकेंगे शिकायत


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अब बिना अनुमति शराब पार्टी करने वालों की खैर नहीं:लेना होगा लाइसेंस, आमजन भी आबकारी विभाग को टोल फ्री नंबर पर दर्ज करवा सकेंगे शिकायत

अब बिना अनुमति शराब पार्टी करने वालों की खैर नहीं:लेना होगा लाइसेंस, आमजन भी आबकारी विभाग को टोल फ्री नंबर पर दर्ज करवा सकेंगे शिकायत

झुंझुनूं : शादी-पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टारेंट में शराब परोसने वालों की अब खैर नहीं। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर आबकारी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इसको लेकर आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने आदेश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

पार्टी में शराब पीने वालों की संख्या भी निर्धारित की है। यहीं नहीं अवैध शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ आमजन भी आबकारी विभाग को टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। आबकारी विभाग के अनुसार यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थ डे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में बिना लाइसेंस के पार्टी मिलती है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला आबकारी अधिकारी अमरजीत ने बताया कि आबकारी विभाग की ओर से शादी-पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टारेंट में शराब देने वालों को अब पहले लाइसेंस लेना होगा। घरेलू पार्टी प्रतिदिन के लिए एक दिन के दो हजार रुपए अदा करने होंगे। साथ ही वाणिज्यक के लिए पहले सालभर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका पंजीयन शुल्क 20 हजार रुपए देना होगा। किसी खास विशेष अवसर प्रतिदिन लाइसेंस के व्यक्ति को 12 हजार रुपए शुल्क देना होगा। इसको लेकर निर्देश जारी किए है।

अलग-अलग लाइसेंस फीस निर्धारित

विभाग के अनुसार शराब पार्टी के लिए अलग-अलग लाइसेंस फीस निर्धारित की है, जिसको तीन कैटेगिरी में बांटा गया। घरेलू घर पर पार्टी प्रतिदिन के लिए एक दिन के दो हजार रुपए अदा करने होंगे। वाणिज्यक के लिए पहले सालभर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका पंजीयन शुल्क 20 हजार रुपए देना होगा। किसी खास विशेष अवसर प्रतिदिन लाइसेंस के व्यक्ति को 12 हजार रुपए शुल्क देना होगा।

बाहरी राज्यों की परोसते थे शराब

विभागीय अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आया है कि अक्सर कई लाइसेंस धारियों की पार्टी या विवाह समारोह में अन्य राज्यों की मदिरा धड़ल्ले से परोसी जाती है, जिससे राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी मंदिरा परोसने और अनाधिकृत रूप से मदिरा का परिवहन, निर्माण, भंडारण करने पर विभाग की पैनी नजर रहेगी।

ठेके से खरीदनी होगी, मिलेगा ऑनलाइन लाइसेंस

आबकारी आयुक्त के अनुसार होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब बार परिसर में एक दिन या इससे अधिक दिनों के लिए होने वाले आयोजनों के लिए अब आबकारी विभाग से मदिरा परोसने का अनुज्ञापत्र स्वीकृत करवाना होगा। आबकारी विभाग ने अब एक दिन या दो दिन की पार्टी या शादी-विवाह में शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है। शराब भी आबकारी विभाग के किसी ठेके से ही खरीदनी होगी।

पसंद करना होगा ब्रांड

विवाह समारोह में शराब पार्टी के लिए संबंधित को पहले ऑनलाइन लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद उसको स्वयं को जिस दुकान से शराब की बोतलें खरीदना है वो भरना होगा। यही नहीं उसको कौनसा ब्रांड चाहिए है वो भी ऑनलाइन फीड करना होगा।

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