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फर्जी एनओसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामला:2 डॉक्टर्स सहित तीन को हाईकोर्ट से जमानत


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फर्जी एनओसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामला:2 डॉक्टर्स सहित तीन को हाईकोर्ट से जमानत

आरोपी बांग्लादेशी नागरिक सहित 5 को जमानत से इनकार, याचिका खारिज

जयपुर : हाईकोर्ट ने फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से जुड़े मामले में आरोपी फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स संदीप गुप्ता व जितेंद्र गोस्वामी सहित कंपाउंडर भानू लववंशी को जमानत दे दी, जबकि किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले बांग्लादेशी नागरिक अहसान उल कोबिर, नुरूल इस्लाम सहित सुखमय नंदी, सुमन जाना व कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को ज़मानत देने से इंकार कर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस गणेश राम मीना ने यह निर्देश गुरुवार को आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि डॉ.संदीप गुप्ता ने अस्पताल प्रशासन को एनओसी पेश करने के बाद ही ऑपरेशन किए थे, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों डॉक्टर्स फर्जी एनओसी लेने की कार्रवाई में शामिल रहे हैं ।

आरोपी बांग्लादेशी नागरिक नुरूल इस्लाम सहित पांच की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि उनके खिलाफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के लिए फर्जी एनओसी लेने का अपराध प्रथम दृष्टया साबित है और यह गंभीर अपराध है। कंपाउंडर भानू लववंशी ने अधिवक्ता दीपक चौहान, डॉ. संदीप गुप्ता ने अधिवक्ता हेमंत नाहटा व डॉ. जितेन्द्र गोस्वामी ने अधिवक्ता रिपुदमन सिंह के जरिए जमानत याचिकाएं दायर कर अदालत से उन्हें जमानत दिए जाने का आग्रह किया था।

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