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बुहाना में ‘केस ऑफिसर स्कीम’ का असर:साढ़े 5 साल की बच्ची से जघन्य अपराध के दोषी को 6 माह में उम्रकैद


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बुहाना में ‘केस ऑफिसर स्कीम’ का असर:साढ़े 5 साल की बच्ची से जघन्य अपराध के दोषी को 6 माह में उम्रकैद

बुहाना में 'केस ऑफिसर स्कीम' का असर:साढ़े 5 साल की बच्ची से जघन्य अपराध के दोषी को 6 माह में उम्रकैद

बुहाना : पुलिस की सख्ती और न्यायालय की सक्रियता के कारण बुहाना में जघन्य अपराध के दोषी को मात्र छह माह में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पोक्सो कोर्ट, झुंझुनूं ने साढ़े पांच साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी रवि कुमार उर्फ कालिया को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।

यह कार्रवाई ‘केस ऑफिसर स्कीम’ के तहत की गई। थानाधिकारी उमराव जाट के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने आरोपी रवि कुमार उर्फ कालिया पुत्र कैलाश चंद यादव निवासी घसेड़ा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था।

पीड़िता की मां ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि आरोपी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया और मोबाइल फोरेंसिक यूनिट से भौतिक एवं जैविक साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किए गए।

पुलिस ने मात्र 16 दिन में अनुसंधान पूरा कर 17 मई 2025 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया। केस ऑफिसर स्कीम के तहत नियुक्त थानाधिकारी उमराव जाट ने न्यायालय द्वारा जारी समन की तुरंत तामील सुनिश्चित की और सभी गवाहों के बयान दर्ज करवाए।

मजबूत साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त रवि कुमार उर्फ कालिया को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस टीम में उप निरीक्षक उमराव जाट के साथ हेड कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल नवीन कुमार, केशव कुमार, महिला कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल होशियार सिंह और भारत पूनिया शामिल थे।

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