हत्या के आरोपी नाबालिग को आजीवन कारावास, 20 हजार रु. जुर्माना लगाया
हत्या के आरोपी नाबालिग को आजीवन कारावास, 20 हजार रु. जुर्माना लगाया
झुंझुनूं : बाल न्यायालय की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने हत्या के आरोपी वार्ड पांच बबाई निवासी नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
मामले के अनुसार 4 मार्च 2021 को बबाई निवासी राधेश्याम ने बबाई पुलिस चौकी में रिपोर्ट दी कि उसका लड़का गौरव गांव के सीनियर सैकंडरी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ता है। वह 4 मार्च 2021 को सुबह पढ़ने गया था। दोपहर में स्कूल से बिना बताए कहीं चला गया। पुलिस ने तलाश शुरू की तो अगले दिन गौरव का शव खदान में भरे पानी में मिला था। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक नाबालिग के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड में चालान पेश किया। बाद में यह मामला किशोर न्याय बोर्ड से बाल न्यायालय में आया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक रामावतार ढाका ने 24 गवाहों के बयान तथा 44 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर बालक को यह सजा सुनाई।