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10 साल पुरानी कार-जीप का रजिस्ट्रेशन कराना महंगा, दुपहिया पर दोगुना टैक्स


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10 साल पुरानी कार-जीप का रजिस्ट्रेशन कराना महंगा, दुपहिया पर दोगुना टैक्स

10 साल पुरानी कार-जीप का रजिस्ट्रेशन कराना महंगा, दुपहिया पर दोगुना टैक्स

जयपुर : दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की 10 साल पुरानी कार-जीप का प्रदेश में अब रजिस्ट्रेशन कराना महंगा हो गया है। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से सरकार ने इन गाड़ियों पर दी जा रही छूट में कमी कर दी है। छूट अधिक होने की वजह से राजस्थानी सहित अन्य जिलों में 10 साल पुरानी गाड़ियों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। पहले दिल्ली एनसीआर से पुरानी गाड़ियों को लाने पर परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में 80 प्रतिशत तक छूट दे रखी थी।

अब बजट में इस घटाकर महज 25 फीसदी कर दी है। बजट में टैक्स लगाने के बाद दुपहिया वाहन महंगे हो गए हैं। पहले दुपहिया वाहनों पर 4 प्रतिशत टैक्स था। अब इसे बढ़ाकर कर 8% कर दिया है। ऐसे में 1 लाख रुपए की बाइक पर 8 हजार टैक्स लगेगा, पहले 4 हजार लगता था। वहीं 1200 सीसी की गाड़ियों पर टैक्स में 2% बढ़ोतरी की है।

1200 सीसी से अधिक क्षमता की डीजल कार पर अब 12% टैक्स लगेगा। दूसरी तरफ स्टेज कैरिज बसों के टैक्स को राहत दी है। पहले 504 रुपए प्रति सीट प्रति माह था, अब 400 रुपए किया है। विभिन्न लोक परिवहन, स्टेज कैरिज, ग्रामीण रूट की बसों के लिए भी छूट है, जो बस संचालक 11 माह तक नियमित रूप से टैक्स भरेंगे, उन्हें 12वें माह में पहले अब 50 फीसदी छूट मिलेगी।

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