एक जुलाई से बदल जाएंगे अंग्रेजों के जमाने के कानून:पुलिस और आमजन को होगी सुविधा, प्रशासन ने संगोष्ठी कर दी जानकारी
एक जुलाई से बदल जाएंगे अंग्रेजों के जमाने के कानून:पुलिस और आमजन को होगी सुविधा, प्रशासन ने संगोष्ठी कर दी जानकारी
सुजानगढ़ : एक जुलाई से आईपीसी और सीआरपीसी के अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कई नियम बदल जाएंगे। इसको लेकर शुक्रवार को सुजानगढ़ नगर परिषद सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। जिसमें मास्टर ट्रेनर अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने कानूनों में बड़े स्तर पर हुए बदलावों की जानकारी दी। नेहरा ने बताया कि पूरे देश में तीन नए कानून एक जुलाई से लागू होंगे। इसके बाद अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई कानून प्रभावी नहीं रहेंगे।
नेहरा ने बताया कि अब देश के निवासी भारत में कहीं भी एफआईआर करवा सकेंगे। साथ ही अब ई एफआईआर भी करवाई जा सकेगी, लेकिन ऑनलाइन एफआईआर के बाद तीन दिन में परिवादी को हाजिर होना पड़ेगा। अब पुलिस को एफआईआर करवाने वाले व्यक्ति को मुकदमे के अपडेट देने होंगे। एफआईआर की कॉपी सूचनाकर्ता और पीड़ित दोनों को देनी होगी। नए कानूनों में पुलिस को भी कई नए अधिकार मिलेंगे।
अब 60 साल से ज्यादा उम्र या गंभीर बीमारी वालों की गिरफ्तारी डीएसपी की अनुमति से होगी। पुलिस गिरफ्तारी के समय और कोर्ट में पेश करते समय मुलजिम को हथकड़ी लगा सकेगी। अभी तक पुलिस को दूसरी जगह जाकर कार्रवाई करनी होती तो ट्रांजिट रिमांड चाहिए होता था, इसकी जगह सीधे कोर्ट से हाथोंहाथ रिमांड मिलेगा।
नेहरा ने बताया कि अब समन की तामील इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा सकेगी। सीजर और सर्च की कार्रवाई में पुलिस को घटना के वीडियो बनाने होंगे। ठगी आदि के मामलों में अपराधी की संपति कुर्क करके कोर्ट की सहायता से 15 दिन में नीलाम किया जा सकेगा। लव जिहाद को लेकर भी नया कानून बनाया गया है। अब शादी के लिए वादा कर मुकरने पर सजा होगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से आमजन के साथ पुलिस को भी सुविधा होगी।
संगोष्ठी की अध्यक्षता एडीएम मंगलाराम पूनिया ने की। इस दौरान एसडीएम ओमप्रकाश वर्मा, तहसीलदार सुभाष स्वामी, एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दरजाराम, नगर परिषद कमिश्नर दिलीप शर्मा, कोतवाली थाना एसएचओ धर्मेंद्र मीणा, सदर थाना सीआई सुखराम चोटिया, छापर थाना एसएचओ अमर सिंह, सालासर थाना एसएचओ पुष्पेन्द्र सिंह सहित कई पार्षद व सीएलजी सदस्य मौजूद रहे।