चूरू : चूरू में जिला एवं सेशन कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी युवक को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने साल 2023 के हत्या के प्रयास के मामले में दोषी खण्डवा निवासी बेगराज (28) को सात साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडवोकेट शर्मा ने बताया कि 15 फरवरी 2023 को खण्डवा निवासी सुरजा देवी ने रिपोर्ट दी कि उसका पति हेतराम गांव की उचित मूल्य की दुकान से गेहूं लेकर घर की ओर आ रहा था। तभी सरकारी अस्पताल के पास से आते ही अचानक बेगराज हाथ में चाकू लेकर आया। हेतराम पर करीब 15 से 17 वार किए। शोर मचाने पर बेगराज मौके से भाग गया। जाते हुए कहा कि हेतराम को तो मार दिया है। अब उसे और बच्चों को भी मारेगा। गंभीर हालत में हेतराम को डीबी अस्पताल लाया गया। जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर किया।
पुलिस ने सुरजा देवी की रिपोर्ट के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद बेगराज के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। बहस और सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी बेगराज को सात साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।