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प्रकोष्ठ के दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए कार्मिक रखें आपसी सामंजस्य : कुमार अजय


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प्रकोष्ठ के दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए कार्मिक रखें आपसी सामंजस्य : कुमार अजय

पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिकों को दिए सक्रियता, सजगता एवं सतर्कता के साथ दायित्व निर्वहन के निर्देश

चूरू : मीडिया सेल के नोडल अधिकारी एडीपीआर कुमार अजय ने कहा है कि एमसीएमसी प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिक अपने दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए आपसी सामंजस्य रखें एवं तालमेल बैठाते हुए प्रकोष्ठ की गतिविधियां संपादित करें।

कुमार अजय गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए गठित एमसीएमसी प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिकों की प्रशिक्षण बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में प्रकोष्ठ से संबंधित विभिन्न दायित्वों एवं बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर समाचारों एवं प्रकरणों पर समुचित नजर रखें। प्रकोष्ठ के कार्मिक पेड न्यूज और विज्ञापन पर सम्पूर्ण नजर रखें कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से संबंधित प्रसारित होने वाली मीडिया कवरेज एवं विज्ञापनों के लिए निर्धारित गाइडलाइन की पालना की जाकर ही प्रसारित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की मंशा के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी पूरी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि संदेहास्पद ‘पेड न्यूज‘ की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण दृष्टिगत होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णयानुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंदर द्वारा संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के समय के 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। जवाब प्राप्त होने पर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी। रिटनिर्ंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जायेगा। निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्रति प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसएमसी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी ने यदि अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो पेड न्यूज की लागत डीपीआर, डीएवीपी के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान ई- पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा। अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को आवेदन करना होगा।

इस अवसर पर एमसीएमसी प्रकोष्ठ के सहायक नोडल अधिकारी एपीआरओ मनीष कुमार ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, पेड न्यूज प्रकरणों तथा विज्ञापन अधिप्रमाण की जानकारी देते हुए कहा कि सभी गतिविधियों पर नजर रखें ताकि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। पेड न्यूज एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी प्रकरणों पर निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

सहायक प्रोग्रामर अभिषेक सरोवा ने संचालन करते हुए प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानकारी दी।

इस दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामचंद्र गोयल, वरिष्ठ सहायक मंगेज सिंह, प्रेमलता, बेबी कुमारी, अंशु, राहुल स्वामी, नरेन्द्र सिंह, अनुराग शर्मा, संजय शर्मा, मुकेश पंवार, अकरम खान, रमाकांत, संजय गोयल सहित अन्य उपस्थित रहे।

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