झुंझुनूं में 20 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे:50 फीसदी से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग, होम वोटिंग की मिलेगी सुविधा
झुंझुनूं में 20 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे:50 फीसदी से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग, होम वोटिंग की मिलेगी सुविधा

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल
झुंझुनूं : झुंझुनूं संसदीय सीट में कुल 20 लाख 61 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 20 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 19 अप्रेल को मतदान होगा और 6 जून को मतगणना करवाई जाएगी।
पोस्टर पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में केंद्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया व उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। सरकारी वाहनों, हेलिकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री जैसे पोस्टर, पैम्फलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा।ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिले में 20 लाख 61 हजार से मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बताया कि 8 फरवरी को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार जिले में कुल 20 लाख 61 हजार 889 मतदाता हैं। इसमें 10 लाख 77 हजार 370 पुरुष और 9 लाख 84 हजार 519 महिला और 11 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 29 हजार 576 सर्विस मतदाता भी हैं। जिले में कुल 1730 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 281 शहरी तथा 1449 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। 1450 से अधिक मतदाताओं वाले 17 मतदान केंद्रों मे सहायक मतदान केंद्र बनाए गए है।
इन पहचान के दस्तावेजों डाल सकेंगे वोट
मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता अपने एपिक के साथ-साथ आयोग द्वारा अनुमोदित आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, पीएसयू कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र एवं विशिष्ट दिव्यांग आईडी कार्ड का उपयोग कर सकेंगे।
क्यूआर कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची
मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र मतदाता सूची में उनके सीरियल नंबर, मतदान दिवस एवं समय आदि की सूचना क्यूआर कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची मतदान दिवस से कम से कम 5 दिवस पूर्व वितरण की जायेगी।
होम वोटिंग की मिलेगी सुविधा
विधानसभा चुनाव की तरह ही होम वोटिंग की सुविधा रहेगी। लेकिन इस बार वृद्धजन की उम्र में 5 साल की बढ़ोतरी की गई है। यानी 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक घर बैठे वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा दिव्यांगजन को भी घर बैठे वोटिंग की सुविधा मिलेगी। लेकिन उन्हें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पेश करना होगा। इन चुनावों में पात्र मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
50 फीसदी से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर लाइव वेब कास्टिंग आयोग के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केन्द्रों में अथवा सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल मतदान केन्द्रों के 50 फीसदी से ज्यादा 470 मतदान केन्द्रों पर लाइव वेब कास्टिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लिकेशन का उपयोग बढ़ाया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी-विजिल एप के जरिए शिकायत की जा सकती है। केवाईसी एप के जरिए उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वोटर हेल्पलाइन एप, सक्षम एप और सुविधा पोर्टल के जरिए भी घर बैठे संबंधित सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है।
महिलाओं, दिव्यांगजनों व यूथ के लिए अलग से बूथ
झुंझुनूं में 56 महिला प्रतिबंधित मतदान केंद्र हांगे। इसके अलावा यूथ 56 व दिव्यांगजनों के लिए सात प्रतिबंधित मतदान केंद्र बनाए गए है।
आपराधिक रिकार्ड की देनी होगी जानकारी
प्रत्येक प्रत्याशी एवं राजनैतिक दलों को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाना होगा। सभी पोलिंग बूथ पर बीएलए की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से करने का भी आग्रह किया।
सरकारी खर्चों पर उपलब्धियों का विज्ञापन निषेध रहेगा
आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि लगाए गए हों तो उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा लिया जाए एवं अविलंब इसकी पालना रिपोर्ट विभाग को दी जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृत्ति के समाचार प्रसारित नहीं किए जाएं।
आचार संहिता की पालना के लिए दलों का गठन
आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम जैसे साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके, इसके लिए पूरे राज्य में उड़न दस्ता, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ता दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे। नगद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी आदि वितरण शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के दल एवं उड़न दस्ता मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नगद राशि तथा सामान की जब्ती करेंगे।
कलेक्टरे-आमजन हमें भेजे वीडियो और ऑडियो
उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की है कि नगद राशि, गिफ्ट आइटम, शराब या अन्य वस्तुओं का यदि कहीं वितरण किया जा रहा है तो उसका वीडियो, ऑडियो भारत निर्वाचन आयोग के एप सी-विजिल पर अपलोड करें, जिससे उक्त गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचना दी जा सकती है। वहीं सी-विजल एप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है।