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नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन जेल:30 हजार का जुर्माना , 16 गवाह और 27 दस्तावेज पेश कर जुर्म साबित


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नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन जेल:30 हजार का जुर्माना , 16 गवाह और 27 दस्तावेज पेश कर जुर्म साबित

नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन जेल:30 हजार का जुर्माना , 16 गवाह और 27 दस्तावेज पेश कर जुर्म साबित

भीलवाड़ा : एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर खेत में ले जाकर उसके साथ रेप करने के आरोप में न्यायालय ने गोपाल पिता मांगू भील को आजीवन कारावास और 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया ।विशेष न्यायाधीश ( एक ) देवेंद्र सिंह नगर ने यह फैसला सुनाया । न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान करवाये और 27 दस्तावेज पेश करने के बाद जुर्म साबित किया ।

यह था मामला
रायला थाने में 29 अप्रैल 2022 में महिला नए एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि 29 अप्रैल की रात करीब 1 – 2 बजे के बीच एक आयोजन में नाच गाना चल रहा था उसकी नाबालिग बेटी नाच गाना देख रही थी इसी बीच वहां कार्यक्रम देख रहे हैं गोपाल भील ने शराब के नशे में धूत होकर परिवादिया की बेटी को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तेरे पिता खेतों में गए हैं और तुझे भी वहां बुलाया है ।

जब बच्ची ने उसे मना कर दिया कि उसके पिता घर पर है खेत पर नहीं गए हैं तो गोपाल बच्ची को घसीट कर खेत के पीछे ले गया उसके साथ रेप किया और नाबालिग को धमकाया । अगर तूने किसी को इसके बारे में कुछ भी बताया तो जान से मार दूंगा । घटना के बाद नाबालिग डर गई और डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया । अगले दिन सुबह जब मां ने उससे पूछा तो बच्ची फूट-फूट कर रोने लग गई और उसने देर रात हुई आपबीती बताई ।

पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर नाबालिग को धमकाने , रेप , अपहरण के साथ ही पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की । पुलिस ने इस मामले के आरोपित गोपाल पिता मांगू भील को गिरफ्तार किया । युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई l जिस पर आज न्यायालय ने आरोपी गोपाल को आजीवन कारावास और 30 हजार जुर्माने से दंडित किया है ।

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