झुंझुनूं : शस्त्र लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसों को तीन माह के अंदर अपने संबंधित पुलिस थाने में शस्त्र जमा करवाना होगा। जिला मजिस्ट्रेट बचनेश अग्रवाल ने आदेश जारी कर कहा है कि ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से जारी शस्त्र उनके परिजन / वारिस तीन माह के भीतर संबंधित थाने में जमा करवाएं।
ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ वारिस शस्त्र लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो जाने के बाद शस्त्र जमा नहीं करवाते हैें।