चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक:कलेक्टर ने किए आदेश, सुबह 6 से 8 और शाम कों 5 से 7 बजे तक नहीं उड़ा सकेंगे पतंग
चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक:कलेक्टर ने किए आदेश, सुबह 6 से 8 और शाम कों 5 से 7 बजे तक नहीं उड़ा सकेंगे पतंग

झुंझुनूं : जिले में अगर कोई भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते नजर आया तो सख्त कार्रवाई की होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए चाइनीज मांझे की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया है कि चाइनीज मांझा, धातु एवं कांच से निर्मित डोर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है । उन्होंने पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक एवं शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया है।
चाइनीज मांझे के नुकसान
चाइनीज मांझे के उपयोग से पक्षियों के घायल होने और मौत की घटना होती है।
चायनीज मांझे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने की आशंका रहती है
चायनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है।
क्या है आदेश में
प्लास्टिक, सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित
चायनीज, नायलोन मांजे पर भी रहेगा प्रतिबंध।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छतों पर पतंग उड़ाने के दौरान चायनीज मांझे का उपयोग नहीं कर सकेगा। जिलें के समस्त थोक व्यापारी और विक्रयकर्ता चायनीज मांझे का क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे।