जिला परिषद चुनाव: प्रचार संबंधी अनुमतियां अब सहायक रिटर्निंग अधिकारी देंगे
वाहन, लाउडस्पीकर, सभा, जुलूस और रैली के लिए एसडीएम व तहसीलदार अधिकृत
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार संबंधी विभिन्न अनुमतियां अब सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से मिल सकेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी ने बताया कि जिला परिषद सदस्यों के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रचार के दौरान वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के साथ चुनावी सभा, जुलूस और रैली आयोजित करने की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाने संबंधी अनुमति भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन अनुमतियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं या उनका निर्वाचन अभिकर्ता आवेदन कर सकेगा। जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी यानी संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में इन अनुमतियों के लिए अधिकृत किया गया है।
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